हाइकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस- अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़े जाने का मामला

Share Now
  • हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस।

सितारगंज में पूर्व में हाईकोर्ट के आदेशों को गलत प्रयोग कर आवासीय व व्यवसायिक मकानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जाने पर हाईकोर्ट नैनीताल ने डीएम उधम सिंह नगर,सितारगंज तत्कालीन एसडीएम व पीडब्लूडी  अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस जारी किया है।

अनीश रजा, सितारगंज उधमसिंह नगर

हाईकोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को दो जनवरी तक अपने जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दिए है। गौरतलब है कि पूर्व में जंहा रुद्रपुर के मनमोहन सिंह की अतिक्रमण पर दायर याचिका पर कोर्ट ने पूरे प्रदेश के सड़को,गलियों व सार्वजनिक स्थानों के अतिक्रमण को जिला स्तर पर कमेटी बना चिन्हित कर तीन माह के भीतर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को इसमें पक्षकार बनाया गया था।

लेकिन सितारगंज में चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन द्वारा इस आदेश का हवाला दे सितारगंज जेल केम्प रोड में आवासीय व व्यवसायिक भवनों को ध्वस्त किया था। इसी के खिलाफ सितारगंज के अधिवक्ता दयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कोर्ट के आदेशों का जिला प्रशासन द्वारा गलत प्रयोग करने पर जिकाधिकारी उधम सिंह नगर नीरज खैरवाल,एसडीएम सितारगंज निर्मला बिष्ट , व अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग   के के तिलारा को अवमानना नोटिस जारी कर दो जनवरी तक हाईकोर्ट में अपना जवाब जारी करने के आदेश जारी किए गए है।

error: Content is protected !!