चिन्यालीसौड़।खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नगर क्षेत्र के व्यापारियों की दुकानों का निरीक्षण करते हुए दुकानों का लाइसेंस सहित उत्तम किस्म की सामग्री रखने के निर्देशों के साथ खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के तहत व्यापार करने के निर्देश दिए।
नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ क्षेत्र के अंतर्गत वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक शारदा शर्मा द्वारा भटवाड़ी गुंडा चिन्यालीसौड़ क्षेत्र का पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन्होंने दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत लगभग एक दर्जन से अधिक व्यापारियों की दुकानों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान नागणीसौड में संदेह के आधार पर एक दुकानदार की दुकान से खाद्य तेल मिर्च मसाला पाउडर आदि का नमूना लिया गया ।
श्रीमती शारदा शर्मा ने चिन्यालीसौड़ में व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अधीन खाद्य सुरक्षा/नियम, विनिमय 2011 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नई दिशा निर्देश के संबंध में भी व्यापारियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने व्यापारियों को बताया कि मिष्ठान की दुकानोंमें मिठाई ट्रै पर निर्माण एवं उपभोग तिथि अंकित होने के साथ साथ विक्रेताओं को कैरी बैग थैलियां आदि में प्रिंटेड पेपर का उपयोग ना करें ,साथ ही सभी व्यापारियों के पक्के बिलपर पर खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है और प्रत्येक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है मेडिकल स्टोर में खाद्य से संबंधित कोई भी सामग्री बेचने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का लाइसेंस लेना आवश्यक होगा।।
उन्होंने बताया कि कोई भी होटल भोजनालय मिठाई की दुकानों में तेल का उपयोग 3 बार से अधिक ना करें
इस मौके पर व्यापार मंडल चिन्यालीसौड़ के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नौटियाल, बडेथी व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश मेहरा, सुलीढांग अध्यक्ष दरमियान सिंह रावत पीपलमंडी अध्यक्ष अमित सकलानी ,राकेश रमोला, बासुदेव, जसवीर ,उत्तम,यसवंत,योगेंद रमोला,सहित चिन्यालीसौड़ क्षेत्र के समस्त व्यापारी मौजूद रहे।