रुडकी। तीन साल पहले लक्सर के मखियाली कलां गांव में हुई महिला की हत्या के मामले मे एडीजे कोर्ट ने उसके पति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास के साथ ही पचास हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि वर्ष 2009 में डौसनी निवासी गुफरान ने अपनी बेटी शाइस्ता की शादी लक्सर के मखियाली कलां गांव में फुरकान पुत्र जाहिद से की थी। 15 मार्च 2019 का शाइस्ता की हत्या हो गई थी। गुफरान ने मृतक के पति फुरकान, ससुर जाहिद के अलावा जीजा मेहरबान निवासी हासिमपुर (देवबंद) फुफा अशरफ, फुफी रहीसा निवासी घिस्सुपुरा पथरी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मृतक के पति को जेल भेजा था। बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने मृतक के पति के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में भेजा था, जबकि बाकी चारों आरोपियों की संलिप्तता न पाते हुए उनके नाम मुकदमे से निकाल दिए थे। मामला लक्सर एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के बाद एडीजे ने आरोपी फुरकान को पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे उक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। बताया कि आरोपी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है।