मासूम की दुष्कर्म कर हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद व 60 हजार रू जुर्माना की सजा

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हरिद्वार। हरिद्वार में सात वर्षीय मासूम की दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो और अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने अभियुक्त को उम्रकैद और साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गिरीश गैरोला

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चैहान ने बताया कि 21 जून 2017 को लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक सात वर्षीय मासूम बालिका की दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी।  पुलिस ने बच्ची के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर आरोपित गुलसनव्वर उर्फ भूरा निवासी लक्सर हरिद्वार के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

तहरीर में यह भी बताया गया था कि घटना की रात साढ़े सात बजे मासूम बच्ची तीन वर्षीय छोटे भाई के साथ दुकान से पकौड़ी लेने गई थी। थोड़ी देर बाद छोटे भाई ने घर पहुंचकर बताया था कि दीदी को कोई पकड़कर ले गया है। तलाश करने पर मासूम बच्ची का पता नहीं चला। कुछ समय बाद गांव के रहने वाले एक युवक ने बच्ची को आंगनबाड़ी केंद्र के खंडहर में लहूलुहान हालत में पड़ी होने की सूचना दी थी।

मौके पर पहुंचे परिजनों को बच्ची मृत अवस्था में पड़ी मिली थी। बच्ची के सिर पर ईंट से वार के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मामले में कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मामले से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 11 गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपित गुलसनव्वर उर्फ भूरा को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। 

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