अब संबंधित थानेदार भी दे सकेंगे शव यात्रा के लिए अनुमति पास लौक डाउन पार्ट 2

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लौक डाउन 2 के दौरान कुछ सेवाओं को 20 अप्रैल से संचालित करने के लिए दिए जाने वाले पास के लिए अधिकृत व्यक्तियों को नाम में परिवर्तन किया गया है ।मृत्यु प्रकरण पर शव यात्रा की अनुमति के लिए पूर्व में नगर मजिस्ट्रेट  या संबंधित उप जिलाधिकारियों को पास देने के लिए अधिकृत किया गया था अब उक्त अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित थानाध्यक्ष भी पास देने के लिए अधिकृत होंगे इसी प्रकार दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं के संचालन हेतु पास देने के लिए पहले उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया था इसी प्रकार की अनुमति के लिए अब सहायक महानिदेशक दूरसंचार देहरादून भी अधिकृत होंगे डीएम आशीष श्रीवास्तव ने 19 अप्रैल को आदेश जारी कर यह सूचना दी है।

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