कैद में भगत सिंह कॉलोनी – 14 अप्रैल तक बाहर आने पर पाबंदी – कोरो ना संक्रमण का बढ़ा खतरा

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कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की तीसरी स्टेज कम्युनिटी संक्रमण से बचाने के लिए देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है इस दौरान कॉलोनी के लोग 14 अप्रैल की रात तक अपने अपने घरों में कैद रहेंगे ,जरूरत का आवश्यक सामान बाहर उपलब्ध करा दिया गया है जिसे केवल घर का एक व्यक्ति आवश्यक परिस्थितियों में लेने आ सकता है। दरअसल कोरो ना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भगत सिंह कॉलोनी में मिलने के बाद कम्युनिटी संक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट और आपदा प्रबंधन की शक्तियों का उपयोग करते हुए इलाके को पाबंद कर दिया है।

गिरीश गैरोला देहरादून

कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के सर्वाधिक मामले देहरादून भगत सिंह कॉलोनी क्षेत्र से चिन्हत होने के कारण उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 18 97 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुरूप डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने सुरक्षा की दृष्टि से  इस इलाके के लिए कुछ प्रावधान किए हैं ।देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित भगत सिंह कॉलोनी में 7 अप्रैल की मध्यरात्रि से 14 अप्रैल की मध्य रात्रि तक पूर्णता लॉक डाउन कर दिया गया है ।सभी स्थानीय लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे लौक डाउन की अवधि में क्षेत्र के समस्त मार्गों पर बैरिकेडिंग व सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है । उक्त क्षेत्र की सभी दुकानें प्रतिष्ठान कार्यालय बैंक पूर्णता बंद रहेंगे।  परिवार के केवल एक सदस्य को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने के लिए घर के पास स्थित सरकारी मोबाइल दुकान से सामग्री खरीदने की अनुमति होगी।  जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून  इस क्षेत्र में मोबाइल वैन  के माध्यम से दैनिक आवश्यकताओं की जैसे सब्जी , फल आदि बेचने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।सहायक निदेशक डेयरी क्षेत्र में मोबाइल वैन  से दूध वितरण की व्यवस्था करेंगे ।जिला लीड बैंक अधिकारी देहरादून क्षेत्र में मोबाइल से एटीएम की व्यवस्था करेंगे ।भगत सिंह कॉलोनी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति सर्दी जुखाम बुखार आदि के लक्षण महसूस करता है तो वह तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 01352729250, 0135 2626066,मोबाइल 7534826066 पर संपर्क करे ताकि तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध करई  जा सके।आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं ।आदेशों का अनुपालन जनसामान्य की जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारतीय दंड संहिता एवं अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने की बात कही गई है।

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