तम्बाकू सेवन से होने वाली मौत का आंकड़ा कम करने तथा बच्चों की इससे दूर रखने के लिए नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निकायों को अधिकार दिए गए है। किसी भी प्रकार के तम्बाकू का निर्माण भंडारण आए बिक्री के लिए नगर निकाय से निर्धारित कानून का पालन करते हुए लायसेंस लेना होगा। इसके बाद भी तम्बाकू बेचने वाली दुकान पर बच्चों के पसंद की टॉफी कैंडी चिप्स बिस्कुट पेय पदार्थ की बिक्री नहीं होगी, इतना ही नही तम्बाकू बेचने वाले दुकानों के बीच कम से कम 300 से 400 मीटर का गैप देना जरूरी होगा।
गिरीश गैरोला।
उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने बताया कि निदेशक शहरी विकास उत्तराखंड विनोद कुमार सुमन के द्वारा 3 दिसंबर 2019 को जारी निर्देश में उक्त बातों पर कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। उक्त आदेश के बाद निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के तम्बाकू की बिक्री के लिए व्यापारियों को पालिका से अनुमति लेनी जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि अवयस्क और किशोरों को तम्बाकू से दूर रखने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किस प्रकार का मादक/नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद और एक लाख रु जुर्माने का प्राविधान किय्या गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से होती है इसके सेवन से हृदय रोग आदि बीमारियां होती हैं धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है भारत सरकार द्वारा तंबाकू उपयोग को नियंत्रित कर इससे होने वाली बीमारियों से जनमानस को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पर कोटा पा 2003 लागू किया गया है । सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक ऑब्लिक नशीला पदार्थ तंबाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं ₹1 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है। उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विनिर्माण विपणन भंडारण पैकिंग प्रसंस्करण एवं सफाई नगर निगम नगर पालिका परिषद नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबंधित है। लाइसेंस अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेता उत्तराखंड अधिनियम 1959 का सख्ती से पालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम को कोटपा 2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी कैंडी चिप्स बिस्कुट पेय पदार्थ बिक्री नहीं करेंगे ।कोई भी व्यापारी अथवा दुकानदार व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ उपयुक्त कानून के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी