कोटपा एक्ट के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस ने किए 40 लोगों के चालान।
बच्चो और किशोरोंको नशे से दूर रखने के उद्देश्य से बनाये गए कोटपा अधिनियम के पालन के लिए नगर में नगर निकायों को पर्याप्त अधिकार दिए गए है। शिव नगरी उत्तरकाशी में नगर पालिका को उक्त उक्त अधिनियम शासन द्वारा समय पर उपलब्ध कराया गया था जिस पर मेरु रैबार ने खबर भी बनाई थी। उक्त अधिनियम में पालिका को निर्धारित मापदंडों के अंदर पंजीकरण करने और जुर्माना करने के अधिकार दिए गए थे, किन्तु पालिका इसे वार्षिक परीक्षा की तैयारी की तर्ज पर टेबल पर रखकर भूल गयी। मगर पुलिस कहाँ मौका चूकती।
गिरीश गैरोला

पंकज भट्ट,पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में नशे की प्रवृति को खत्म करने की मुहिम को जारी रखते हुए आज दिनांक 05/01/2020 म0उ0नि0 मनीषा नेगी चौकी प्रभारी बाजार उत्तरकाशी व कु0 प्रियंका तिवारी सदस्य NGO के नेतृत्व में उत्तरकाशी में कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, जिसमे उक्त टीम के द्वारा स्कूलों के 100 मीटर की परिधि के अंदर तम्बाकू,गुटखा,बीड़ी,सिगरेट बेचने वाले व बिना चेतावनी बोर्ड के तम्बाकू,गुटखा बेचने वाले 40 लोगों के कोटपा (cotpa) अधिनियम के अंतर्गत चालान किये गए।
साथ ही सभी दुकानदारों को चेतावनी बोर्ड लगाने तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू,गुटखा,बीड़ी,सिगरेट न देने की सलाह दी गयी।
चैकिग करने वाली टीम
1-उ0नि0-मनीषा नेगी
2-कु0- प्रियंका तिवारी-NGO
3-कानि0 -नीरज रावत
4-कानि0- धर्मेंद्र परमार
5-कानि0-सुनील मैठाणी
6-कानि0-नितिन शर्मा
