कोरोनिल दवा मामले में हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के दिए निेर्देश

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नैनीताल। कोरोनिल दवा मामले को लेकर बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव, दिव्य फार्मेसी, आईसीएमआर निम्स विश्वविद्यालय (राजस्थान), केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में याचिका पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।  

 मंगलवार को कोरोनिल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पतंजलि द्वारा लांच की गई इस दवा के मामले में केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। याचिका में कहा गया है कि दिव्य फार्मेसी की तरफ से दवा बनाने के लिए लाइसेंस नहीं लिया गया था और इसका क्लीनिकल ट्रायल भी नहीं किया गया था। याचिका में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दवा को बंद किए जाने व संबंधित दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। ऑनलाइन सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी। 

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