यूएसए से ऋषिकेश आई विदेशी महिला के साथ ऋषिकेश मुनिकीरेती स्थित योग निकेतन योगा इंस्टीट्यूट मैं कार्यरत रिसेप्शन मैनेजर ने योगा के नाम पर की ₹80000 की ठगी का आरोप।
पीड़ित एनआरआई महिला ने थाना मुनि की रेती में योग निकेतन योगा इंस्टीट्यूट के खिलाफ कराई एफ आई आर दर्ज ।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में योग निकेतन इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन पर स्थित मैनेजर के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज ।
जांच के बाद दोषी के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई।
तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आए दिन होती है योग के नाम पर विदेशी नागरिकों से ठगी ।
ऋषिकेश व आसपास के क्षेत्रों में सभी योगा इंस्टीट्यूट की होगी जांच ।दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई ।
नीरज गोयल ऋषिकेश
योग की राजधानी कहे जाने वाली तीर्थनगरी में एक एन0आर0आई0 महिला से योग के नाम पर होटल योग निकेतन के मैनेजमेंट व योग शिक्षक पर अस्सी हजार रुपये ठगने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार यूएसए (वर्जिनिया) की रहने वाली एन0आर0आई0 महिला प्रियंका द्विवेदी ने थाना मुनिकीरेती में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह थाना मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत होटल योग निकेतन में योग सीखने के लिए गयी थी। जहां रिसेप्शन द्वारा उसे एक योग शिक्षक गजेन्द्र नेगी से मिलवाया गया। जिसने उससे योग आदि की शिक्षा देने के नाम पर अस्सी हजार रुपये ले लिये और प्रतिदिन योग की शिक्षा के नाम पर कुछ भी योग नही सिखाया, जिससे उसका कीमती समय बर्बाद हो गया,। साथ ही उसे योगा टीचर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र देने से भी मना किया गया,। जिससे क्षुब्द होकर उसने योग शिक्षक से नाराजगी व्यक्त की और अस्सी हजार रुपये वापस मांगे तो वह बातों को टालने लगा, प्रियंका द्विवेदी ने बताया कि जब उसने दबाव देकर पैसे मांगे तो तब जाकर उसे महज पहले पचास हजार रुपये लौटाए गये तथा शेष राशी लौटाने के लिये भी टालमटोल की गयी, काफी दबाव व पुलिस में शिकायत करने की बात पर योग शिक्षक द्वारा उसे शेष राशी 7900 रुपये लौटायी गयी। एनआरआई महिला प्रियंका द्विवेदी ने कहा कि तीर्थनगरी में योग के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे अन्य योग प्रशिक्षुओं के साथ धोखाधड़ी न हो। वही प्रियंका द्विवेदी ने योग निकेतन मैनेजमेंट व योग शिक्षक गजेन्द्र नेगी के खिलाफ थाना मुनिकीरेती में शिकायत दर्ज करायी है। जिस पर थाना मुनि की रेती ने एनआरआई महिला श्रीमती प्रियंका द्विवेदी के प्रार्थना पत्र के आधार पर धोखाधड़ी के संबंध में मु.अ.स. 112/18 धारा 420 ipc पंजीकृत किया गया।