तम्बाकू नियंत्रण के लिए सख्त कानून – सिगरेट और अन्य तंम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 ( कोटपा )

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देहरादून-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ मनोज कुमार उप्रेती की अध्यक्षता में राश्ट्रीेय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व तम्बाकू मुक्त षैक्षिक संस्थान के विशय में प्रषिक्षण दिया गया । राश्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0 से 18 वर्श के बच्चों को मिलने वाले निषुल्क उपचार के विशय  में जानकारी दी गयी व गम्भीर रोगो से ग्रसित बच्चो को सन्दर्भित सेवा में जो चिकित्सालय अनुबन्धित है उन चिकित्सालय द्वारा दी जानी वाली निषुल्क सेवाओ के बारे में जानकारी दी गयी । राश्ट्रीेय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत एम्स ऋशिकेष, फोर्टिज ऐस्कोट अस्पताल व क्योर इन्टरनेषनल द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
राश्ट्रीेय तम्बाकू नियत्रण कार्यक्र्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिषा निर्देषिका ,तम्बाकू मुक्त षैक्षिक संस्थान( Tobacco free educationalInstitutions- ToFEI)     निर्देषिका के विशय मे विकासखण्ड वार व षहरी क्षेत्र के लिये मास्टर प्रषिक्षकों को प्रषिक्षण प्रदान किया गया । राश्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने युवाओं में तम्बाकू के बढते उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कई प्रगतिषील कदम उठाए हैं। सिगरेट और अन्य तंम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 ( कोटपा ) देष में तम्बाकू के खतरो को दूर करने के उदेष्य से एक व्यापक कानून हैं। यह कानून किसी षैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध का भी प्रावधान करता है इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तथा षैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू नियत्रण गतिविधियो के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 विन्दुओ सहित तम्बाकू मुक्त षैक्षिक संस्थान ( Tobacco free educationalInstitutions- ToFEI) के लिए दिषानिर्देष विकसित किए हैं, जिनका संपूर्ण भारत के षैक्षणिक संस्थानो द्वारा अनुपालन किया जाना है । मास्टर प्रषिक्षकों हेतु प्रत्येक विकासखण्ड से 4 षिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन से 4 षिक्षक, श्री गुरुराम राय से 4 षिक्षक व सी0बी0एस0सी0 से 4 षिक्षक को मास्टर प्रषिक्षकों हेतु प्रषिक्षण बाला जी सेवा संस्थान व सलाम मम्बई फाउण्डेषन के सहयोग दिया गया, मास्टर प्रषिक्षकों द्वारा अपने अपने विकास खण्ड मे सभी षैक्षिक संस्थान के षिक्षको को प्रषिक्षण दे कर सभी षैक्षिक संस्थान को कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत तम्बाकू मुक्त घोशित किया जायेगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 मनोज  उप्रेती द्वारा कार्यक्रम के उद्धेष्य के विशय में जानकारी दी गयी , डा0 सी0एस0 रावत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एन0एच0एम0 द्वारा कार्यक्रम के विशय में जानकारी दी गयी श्रीमती अर्चना उनियाल जिला सलाहकार, तम्बाकू कार्यक्रम द्वारा जनपद में कोटपा के अन्तर्गत कि गयी कार्यवाही के विशय में जानकारी दी गयी , श्रीमती गीता षर्मा कार्यक्रम प्रबन्धक, आर0बी0एस0के0 द्वारा राश्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के विशय में जानकारी दी गयी कु0 ममता थापा द्वारा तम्बाकू मुक्त षैक्षिक संस्थान के विशय में जानकारी दी गयी । मास्टर प्रषिक्षक द्वारा विकासखण्ड स्तर में सभी षैक्षिक संस्थानो को तम्बाकू मुक्त षैक्षिक संस्थान( Tobacco free educationalInstitutions- ToFEI) के विशय में प्रषिक्षण दिया जायेगा जिसमें जनपद देहरादून के सभी सरकारी विद्यालय, गैरसरकारी  विद्याालय, केन्द्रीय विद्यालय , श्री गुरुराम राय के समस्त विद्याालय सम्मिलित होगें । प्रषिक्षण कार्यक्रम में डा0 आनंदतीर्थ, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, फोर्टीज अस्पताल , देहरादून, श्रीमती रेखा उनियाल समाजिक कार्यकर्ता राश्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम देहरादून द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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