देहरादून। राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भटट् ने अवगत कराया है कि जिला पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के पदों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना 30 अक्टूबर अपरान्ह तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पद पर (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है कि मंत्रीगणों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ सामुहिक भोज अभिनन्दन समारोह, सरकार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग न लें। उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड सहिता की धारा 171-ए से धारा 171-आई तक के प्राविधानों लागू रहेंगे।
गिरीश गैरोला
उपरोक्त अवधि में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतोंध्ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि भवन, दुकान, अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि नही दिये जा सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों, टेण्डरों की स्वीकृति भी नही दी जायेगी। उक्त अवधि में जिला पंचायतों को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान से सम्बन्धित कोई आदेश न जारी किये जाय।