मसूरी । जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आभास सिंह पर कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उनके मूल पद पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उनकी सेवा बाधित मानी जाएगी और वेतन पर रोक लगाई जाएगी। दरअसल, डीएम द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर लिए गए एक्शन का कारण नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिलना बताया जा रहा है। लोगों को परेशान करने और निकाय चुनाव के दौरान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन में बाधा उत्पन्न करने के आरोप भी लगाए गए थे। मसूरी में वर्ष 2021 से बिना पद सृजन के नियमों के विरुद्ध यह अधिकारी तैनात थे। नगर पालिका परिषद मसूरी के प्रशासक एवं उप जिलाधिकारी ने भी नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। डीएम को इस संबंध में बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
डीएम ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी तीन दिनों के भीतर अपने मूल पद पर योगदान दे। ऐसा न करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में इसे अंकित किया जाएगा और वेतन भी रोका जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी को नियमों के विरुद्ध तैनाती नहीं दी जाएगी। यह कार्रवाई सरकार की पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आभास सिंह का कहना है कि उन्हें इस तरह के किसी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अभी छुट्टी पर हैं। सोमवार को नगरपालिका कार्यालय जाएंगे जिसके बाद उनके द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का अवलोकन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन से उनकी मसूरी में मूल पद की तैनाती है। यहां उनकी कोई संबद्धता नहीं है।