देहरादून। उत्तराखण्ड के सीएम धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में एकल अभिभावकों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव दिए जाने सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी। अब एकल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी।
बैठक में सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना मुहर लगी। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद अंकों के प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 6 में 600 कक्षा 7 में 700 कक्षा 8 में 800 कक्षा 9 में 900 कक्षा 11 और 12 में 1200 छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह मिलेगी। विकासखण्ड स्तर पर कक्षा 05 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन एससीईआरटी उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जायेगा । प्रथम वर्ष में 7953 छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा ।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा की रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट में मुख्यमंत्री मेघावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर) को स्वीकृति मिल गई है। राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने, विद्यार्थियों की विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने तथा राज्य में विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट को रोकने के दृष्टिगत कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री मेघावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर) के तहत विकासखण्ड स्तर पर कक्षा 05 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10 प्रतिशत श्रेष्ठता वाले छात्र छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की जाएगी। योजना के तहत कक्षा 06 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 1 वर्ष तक 600 रुपये प्रतिमाह कक्षा 07 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 01 वर्ष तक 700 रूपये प्रतिमाह तथा कक्षा 08 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 01 वर्ष तक 800 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं को राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) से कक्षा 05 संस्थागत रूप से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा वर्तमान में कक्षा 06 में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत होना भी अनिवार्य है। कक्षा 06 एवं 07 में प्रत्येक कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति का लाभ समुचित रूप से मिल सके, इसके लिए उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा कक्षा 06 से 07 तक प्रत्येक कक्षा में प्राप्त अंकों में 05 प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी विद्यार्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के माता-पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन एससीईआरटी उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जायेगा।
आकलन है कि राज्य के 95 विकासखण्डों में कक्षा 05 उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 79532 है, जिनमें से छात्रवृत्ति हेतु आई 10 प्रतिशत छात्र छात्राओं की संख्या 7953 होगी। इस छात्रवृत्ति को प्रारम्भ में प्रथम वर्ष में कक्षा 06 में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों को प्रदान किया जायेगा, जिसे क्रमोत्तर वर्षों में निर्धारित पात्रता के अनुसार निरन्तर रूप से कक्षा 08 तक दिया जायेगा।
इसके अलावा अन्य फैसलों में शामिल हैः-
– वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाए अब एक करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से मिल जाएगा। अप्रूवल इससे ऊपर वालों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से अप्रूवल मिलेगा।
– भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नियमावली पर मोहर।
– प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म स्थल पर होने वाली कमाई का केवल 10ः हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा। 90ः हिस्सा स्थानीय समिति के पास रहेगा जिससे वहां विकास कार्य किए जा सकेंगे पुराने इको टूरिज्म स्थलों पर 20ः हिस्सा ट्रेजरी में जमा होगा और 5 करोड़ से अधिक की रकम इकट्ठा होने और कोई नया काम संभावित ना होने पर वह रकम ट्रेजरी में जमा हो जाएगी।
– अब प्रदेश में एकल अभिभावकों को मिल 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी। अब एककल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी, जिनके बच्चे 40ः से अधिक दिव्यांग हैं उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा।
– स्टोन क्रेशर हॉट मिक्स प्लांट के लिए बनी साइट सिलेक्शन कमेटी में अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पोलूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा।
– प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए बनी गौशालाओं में अब प्रति गाय प्रतिदिन ₹30 के बजाय ₹80 खर्च सरकार देगी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डीएम भी पैसा दे सकेंगे।
– जमरानी बांध के विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म में 300 एकड़ जमीन दी जाएगी इसकी विस्थापन नीति पूर्व में कैबिनेट से पास हो चुकी है।
– नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार किया जाएगा।
– प्रदेश में नजूल नीति 2021 को 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है।