7 दिन में सफाई करो या आपराधिक मुकदमा झेलो – BNSS के तहत 6 महीने तक कारावास

Share Now

🚨 हाइवे पर गंदगी? अब नहीं चलेगा!

DM सविन बंसल का सख्त एक्शन—

देहरादून | 13 दिसंबर 2025
रिस्पना पुल से लेकर लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड और लालतप्पड़ तक—हाइवे के दोनों ओर फैली गंदगी अब प्रशासन की नजर में सीधा अपराध है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों पर बीएनएसएस धारा 152 (पूर्व CRPC 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी कर दिए हैं। संदेश साफ है—7 दिन में सफाई, वरना केस।


⚖️ नोटिस नहीं, चेतावनी है!

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वन विभाग, एनएच खंड डोईवाला, लोनिवि ऋषिकेश, जिला पंचायत, और रेलवे—सब मजिस्ट्रेट न्यायालय की प्रक्रिया में बाउंड डाउन
निर्देश:

  • 7 दिन में पूरी गंदगी हटे
  • स्थायी स्वच्छता व्यवस्था बने
  • 19–20 दिसंबर को न्यायालय में पक्ष रखें
    अनुपालन नहीं तो: स्वतः आपराधिक मुकदमा, भारतीय न्याय संहिता के तहत 6 महीने तक कारावास का प्रावधान।

🧪 जांच में चौंकाने वाली सच्चाई

तहसीलदार डोईवाला और ऋषिकेश की टीम के निरीक्षण में सामने आया—

  • कूड़े के ढेर से पर्यावरण व भूमिगत जल प्रदूषण
  • संक्रामक रोगों का गंभीर खतरा
  • वन क्षेत्र में बंदर–हाथियों की आवाजाही, जन सुरक्षा पर असर
    यह स्थिति लोक मार्ग पर न्यूसेन्स की श्रेणी में आती है—कानूनन अपराध।

🗣️ प्रशासन का सख्त संदेश

एक वरिष्ठ अधिकारी ने दो टूक कहा—

“सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं। फोटो सबूत के साथ अनुपालन चाहिए—देरी पर कार्रवाई तय है।”


📍 रायवाला–प्रतीतनगर भी रडार पर

पुराना रेलवे रोड, रायवाला अंडरपास, रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड—जहाँ प्लास्टिक, पॉलिथीन, खाली पैकेट बेतरतीब मिले। जिम्मेदारों को 19 दिसंबर तक फोटो सहित रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश।


🔥 अब जिम्मेदारी तय होगी

यह सिर्फ सफाई नहीं—जवाबदेही की शुरुआत है।
हाइवे शहर की पहचान होते हैं, और पहचान पर गंदगी नहीं—कानून चलेगा

सोचिए: स्वच्छता एक अभियान नहीं, नियम है।
और नियम तोड़ने पर—कार्रवाई तय है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!