राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स की एस.जी.एच.एच के तहत चिकित्सा का GO जारी

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देहरादून। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित में आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का लाभ प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को एस.जी.एच.एच (स्टेट गर्वमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में लिये गये इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भागियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा उपचार में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों को प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु भर्ती होने पर किसी राजकीय चिकित्सालय से रिफरल होना आवश्यक नहीं होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत एवं अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु योजना के अधीन राज्य स्वास्थ्य अभिकरण का नाम परिवर्तित कर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण किया गया है। इसमें काल सेंटर की भी स्थापना की जायेगी ताकि लाभार्थियों को और अधिक सुविधा हो सके, इस सम्बन्ध में भी शासनादेश जारी किया जा चुका है।

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