प्रदेश भर में खुलेंगे सरकारी दफ्तर – इन शर्तों के साथ – डीएम के निर्देश पर कभी भी लगेगी हाजिरी

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मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने 19 अप्रैल 2020 को पत्र जारी कर प्रदेश के जिला अधिकारी से लेकर प्रदेश अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं जिनमें कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रभावी लॉक डाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाए जाने के निर्णय के अंतर्गत व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है।

गिरीश गैरोला
मुख्य सचिव ने बताया किराज्य में कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को खोले जाने एवं अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 18 मार्च 2020 में दी गई व्यवस्था को ही दिनांक 3 मई तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।  सभी अपर मुख्य सचिव ,प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस ,परिवहन ,खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल ,सफाई व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर अपने अंतर्गत कार्यरत केवल उन्हीं कार्मिकों को कार्यालय में बुलाये जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्य हित में अति आवश्यक है तथा शेष कार्मिकों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाए सभी कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय में बुलाए जाने की दशा में कार्यालय पहुंचकर बताए गए शासकीय कार्य को पूरा करेंगे ।सभी जिला अधिकारी गण कोविड-19 की रोकथाम तथा अन्य शासकीय आवश्यकता के अनुसार किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे तथा इस उद्देश्य से उनके आदेश पर उक्त अधिकारी कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति तथा बताए गए कार्य को संपादित कराना बाध्यकारी होगा ।

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