आइसक्रीम निर्माण व्यवसासियों को विद्युत कर में दी जाए छूट, विधायक जोशी मुख्य सचिव से मिले

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देहरादून। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सचिवालय में मुख्य सचिव ओमप्रकाश से मुलाकात कर उत्तराखण्ड औद्योगिक इकाईयों की क्रय वरीयता नीति 2019 में संशोधन किये जाने तथा आइसक्रीम निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हुए छोटे कारोबारियों को विद्युत कर में छूट प्रदान किये जाने का आग्रह किया।
विधायक जोशी ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड औद्योगिक इकाईयों की क्रय वरीयता नीति 2019 में प्रतिभूति राशि का प्रावधान विभागों द्वारा अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में यह राशि शून्य है। उन्होनें इस राशि को सुक्ष्म, खादी एवं कुटीर इकाईयों के लिए 05 प्रतिशत एवं अन्य के लिए 10 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया कि सिडकुल द्वारा ली जाने वाली ट्रांसफर लेवी को 15 प्रतिशत के स्थान पर 05 प्रतिशत किया जाए, ताकि प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना की जा सके।
विधायक जोशी ने आइसक्रीम व्यवसाय से जुड़े हुए छोटे कारोबारी को विद्युत कर में छूट प्रदान किये जाने को कहा। उन्होनें कहा कि यह लोग स्वयं ही आइसक्रीम बनाते हैं। इस वर्ष आइसक्रीम के समस्त सीजन में कोविड-19 के कारण लाॅकडाउन लगा रहा, जिससे व्यापार पूर्ण रुप से प्रभावित हो गया। उन्होंने संकट की इस घड़ी में अन्य व्यवसाय को प्रदान की गयी छूट के अनुरुप ही आइसक्रीम निर्माताओं के लिए विद्युत कर में छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने उत्तराखण्ड औद्योगिक इकाईयों की क्रय वरीयता नीति 2019 में संशोधन करने तथा आइसक्रीम निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हुए छोटे कारोबारियों को विद्युत कर में छूट प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होनें कहा कि दोनों प्रकरणों को कैबिनेट की बैठक में लाया जाऐगा।

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