रात्रि साढ़े 10 से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकले तो होगा मुकदमा दर्ज

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– नाइट कर्फ्यू का पुलिस सख्ती से कराएगी पालन

– शहर में मुनादी कर पुलिस ने लोगों से की अपील

कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपने समापन की कगार से रिवर्स गियर लगाता हुआ वापस आ गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले देखते हुए राज्य सरकार ने भी एस.ओ.पी. जारी कर दी हैं। एस.ओ.पी. के साथ – साथ जिला देहरादून में नाइट कर्फ्यू के भी आदेश हो चुके हैं। रात्रि साढ़े 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों में अनावश्यक घूमने वालों पर कार्यवाही का फरमान जारी हो चुका हैं। ऐसे में ऋषिकेश क्षेत्र में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का सख्ताई से पालन करवाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के पालन करने की सूचना जन – जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र में मुनादी शुरू कर दी है।  मुनादी के दौरान  किए गए अलॉटमेंट में अपील की गई  कि रात्रि साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक कोई भी अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना घूमे। प्रतिबंधित समय अवधि में घरों से बाहर निकलकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई करेगी। 

अमित कण्डियाल ऋषिकेश

वहीं जानकारी देते हुए कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं को छूट में रखा जाएगा।

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