अल्ट्रासाउंड केंद्रों और क्लीनिकों पर बारीकी से निगरानी रखने के दिए निर्देश

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देहरादून। जिलाधिकारी समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी शिविर कार्यालय से वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से पी.सी.पी.एन.डी.टी (गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम) जिला सलाहकार समिति की बैठक में समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों और क्लीनिकों पर बारीकी से निगरानी रखें तथा गोपनीय सूचना पर अपने स्तर से समय-समय पर औचक निरीक्षण करें ताकि किसी भी केंद्र पर अल्ट्रासाउंड तकनीक का दुरुपयोग और अवैध तरीके से संचालित क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रोक लगाते हुए सम्बन्धित विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन चिकित्सालयोंध्केन्द्रों द्वारा नई मशीन क्रय करने एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है उनका आवेदन तिथि से एक सप्ताह के भीतर निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा अनुमोदन हेतु समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। इस दौरान एनआईसी सभागार में पी.सी.पी.एन.डी.टी जनपद सलाहकार समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ अनूप कुमार डिमरी, संयुक्त निदेशक विधि जी.सी पंचैली, जिला समन्वय पी.सी.पी.एन.डी.टी ममता बहुगुणा, सी.डी.पी.ओ शहर क्षमा बहुगुणा आदि उपस्थित रहे।

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