कोरोनावायरस से इंसानी जंग लंबे समय तक चलने वाली है , जिसको लेकर देश के अलग-अलग राज्यों ने संक्रमण रोकने के लिए कानून में प्रावधान किया है । उत्तराखंड में भी सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के चलने पर ₹5000 जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है , किंतु लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अधिकारी अपने विवेक से फिलहाल ₹200 का चालान इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि लोग अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे और खुद के साथ अपने परिजनों को भी सुरक्षित करने में सहयोग करेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भी अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाते हुए सभी को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी है।
भटवाडी / उत्तरकाशी
रविन्द्र सिहं (रवि रावत)

कोविड -19 कोरोना महामारी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्घारा अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया गया तथा इस महामारी से पर हम किस प्रकार रोक लगा सकते है इसके लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तरकाशी के द्धारा जिलाधिकारी के आदेश से शोसल डिस्टेंस (सामाजिक दूरी)मजिस्टेट न्युक्त कर लोगा को जागरुक करने के लिए टीम गठित कर हर कस्बे बाजार में भेजी गई जो बिना मास्क पहने व्यापारियों ,गाडी चालकों,होटल व्यवसाहियों एवं आमजनमान को ऐतिहात के तौर पर प्रथम 200रु का चालान कांट रहे है जबकि नियम के अनुसार 500 से 5000 तक के चालान कटने है पर भटवाडी बाजार में तैनात शोसल डिस्टेंस मजिस्टेट यशबन्त सिहं रावत सहायक अभियंता जल संस्थान के द्घारा बताया गया कि अभी हम सिर्फ लोगो को जागरुक करने तथा उन्हे मास्क पहनने की आदत पड जाये एवं सामाजिक दूरी में रहे इसके लिए 200 रु०का चालान कर रहे है अगर लोग फिर भी जागरुक नही होते है तो नियम अनुसार 500 से 5000 तक के चालान कट सकते है आज भटवाडी बाजार में 2 बजें तक बिना मास्क पहने लोगो के 200 रु के 17 चालान हो चुकें है ।।।
