नैनीताल: बाल मजदूरी पर बाल एंव किशोर श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही

Share Now

नैनीताल: जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय श्रम अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि कोई भी प्रतिष्ठान, फैक्ट्री में बाल श्रमिकों को काम पर कतई न लगया जाये। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर पर बच्चों को घरेलू श्रमिक के रूप में भी नियोजित न किया जाये। शिकायत पाये जाने पर बाल एंव किशोर श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
गर्ब्याल ने जनपद के सभी श्रमिकों का शतप्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश श्रम अधिकारी को दिये साथ ही कहा कि बाल श्रम रोकने हेतु नियमित प्रवर्तन कार्य किया जाये। उन्होने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर सभी श्रमिको का पंजीकरण किया जाये तांकि सभी श्रमिको को भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होने शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविरों का आयोजन कर श्रमिको का पंजीयन करने के निर्देश दिये।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी काण्डपाल ने बताया कि श्रम एंव रोजगार मंत्रालय कामगारों की सेवा-शर्ते और कामगारों के नियोजन को विनियमित करने वाले विभिन्न श्रम कानूनों का अधिनियमन एंव क्रियान्वयन करते हुए देश के संगठित एंव असंगठित दोनो क्षेत्रों के श्रमिकों की जीवन दशा और मर्यादित जीवन के लिए कामगारों के हितो की सुरक्षा संरक्षा कल्याण संवर्धन तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सत्त क्रियाशील है। उन्होने बताया कि सरकार ने ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है पोर्टल में पंजीकरण निःशुल्क है। उन्होने बताया कि ई-श्रम पोर्टल आधार से जुडे असंगठित कामगारों का डाटा बेस पोर्टल है पंजीकरण के पश्चात श्रमिक को पीएमएसबीवाई केे तहत 2 लाख का बीमा कवर मिलेगा तथा भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किये जायेगे।
बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. धनपत कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, जिला प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, श्रम प्रर्वतन अधिकारी दिनेश कटियार, अपर समाज कल्याण अधिकारी मौ0 चॉद, एएमए जिला पंचायत पीएस बिष्ट, सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा पदमाकर मिश्र आदि मौजूद थे।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!