पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए 30 सितम्बर तक की छूट दी गई

Share Now

नैनीताल। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुख्य कोषाधिकारी अनिता आर्या ने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह एवं पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होने के एक माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु 30 सितम्बर तक छूट प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में पेंशनरों को पेंशन सत्यापनध्जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाईन नम्बर 8899890000 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!