जेल की कोठरी में ही लेगा अंतिम सांस -एक साल बाद मिली सजा-नाबालिग की रेप के बाद नृशंस हत्या मामला।

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17 अगस्त 1018 को नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में  एक वर्ष बाद जिला सत्र न्यायालय उत्तरकाशी ने आरोपी बंटी बको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी जब तक जिंदा रहेगा जेल की काल कोठरी में ही रहेगा । पहले 14 वर्ष की सजा काटने के बाद रिहाई मिल जाती थी।

गिरीश गैरोला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुनम सिंह ने बताया कि 113 पेज के इस बड़े फैसले की सुनवाई में लंबा समय लगा जिसमे उनके द्वारा इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताकर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई थी, बताते चले कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गयी थी। पुनम ने बताया कि उनके द्वारा आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगी। हालांकि आरोपी के वकील एसपी नौटियाल ने आरोपी की सजा कम से जम किये जाने की मांग को थी।

ऊत्तरकाशी जिले के भाखड़ा-अस्तल पुल पर एक नाबालिग युवती का रक्त रंजित  शव नग्न अवस्था मे सडक़ंपर पड़ा मिला था । युवती के साथ रेप के बाद हत्या की गयी थी।
 युवती रात को सोते समय ही घर से गायब हुई थी  और परिजनों को भी सुबह ही इसकी जानकारी मिली।आरोपी बंटी द्वारा रात के समय पीड़िता को उसकी बड़ी   बहन समझ कर अगवा कर लाया था और बाद में पहचान लिए जानेके बाद भी रेप के बाद नृशंस हत्या कर रक्त रंजित शव को सड़क पर छोड़ दिया था।अगले दिन छात्रों और स्थानीय लोगो द्वारा कोई गए प्रदर्शन में भी आरोपी मासूम बनकर सामिल हुआ। उस वक्त सुबह के समय अपने गाँव बिहार जाने वाले मजदूरों को पहले  शक के आधार पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। 

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