जनपद में 18 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी

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रूद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने बताया विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया गतिमान है तथा मतगणना कार्य 10 मार्च को किया जायेगा। विधानसभा निर्वाचन की मतगणना तथा आगामी होली के त्यौहार के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनपद की सीमाओं के अन्दर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने व धार्मिक उन्माद भड़काये जाने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं लोक परिशान्ति कायम रखने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 18 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि जनपद सीमान्तर्गत पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नही होंगे यह आदेश पुलिस कर्मचारी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कालेज सस्ंथानों में शिक्षा हेतु एकत्र हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों, शान्तिपूर्वक जा रही शवयात्रा व उद्योग धंधो/ईकाईयों में कार्य हेतु एकत्र हुए कार्यरत कर्मचारियों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक गतिविधी हेतु एकत्रित व्यक्तियों पर लागू नही होगा। उन्होने कहा कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नही करेगा जिससे की किसी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय, जाति, या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव उत्पन्न की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो। उन्होने बताया किसी भी उम्मीदवार द्वारा अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने तथा इस प्रकार के अन्य विरोध प्रर्दशन इत्यादि का कार्य नहीं किया जायेगा और ना ही इसका समर्थन किया जायेगा। उन्होने बताया सामान्य राजनीतिक दलों एवं प्रत्याश्यिों को राजकीय विश्राम गृह, डाक बंगले इत्यादि अपरिहार्य परिस्थियों में आवंटित किये जाते है तो विश्राम गृहों एवं डाक बंगलों का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों, प्रचार-प्रसार राजनीतिक बैठक आदि के लिए नहीं किया जायेगा। उन्होने कहा उक्त सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी,डण्डा, तलवार या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा, किन्तु यह प्रतिबंध सुरक्षाकर्मियों पर लागू नही होगा जो धार्मिक आधार पर कृपाण धारण करते हों तथा वृद्धावस्था, अपंगता या अन्य प्रकार की अस्वास्थ्यता के कारण लाठी रखते है, पर भी यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। उन्होने कहा उक्त सीमान्तर्गतम कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक/संगठन सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम स्तर की अनुमति के बगैर बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरणों का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जन सभा वाहन रैली आदि आयोजित नही करेगा और न ही करवायेगा और न ही उत्तेजनात्मक नारे आदि लगायेगा। उन्होने बताया जुलूस व ध्वनि विस्तारण यन्त्र के प्रयोग का प्रतिबन्ध शव यात्रा बारातियों व धार्मिक अनुष्ठानों पर एकत्रित हुये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। बशर्ते ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का उपयोग नियमानुसार हो और राजनैतिक लाभ, सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने, लोगों को भड़काने व शान्ति भंग करने के उद्देश्य से दुरूप्योग न किया जाय। उन्हांने बताया कोई व्यक्ति/राजनीतिक दल/उम्मीदवार आदि समय-समय पर जारी कोविड-19 गाईड लाईन का उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने बताया परिस्थितियां आपातकालिक स्वरूप है तथा यह सम्भव नही है कि व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके अतः आदेश जनहित में एक पक्षीय पारित किया जा रहा है इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भा0द0सं0 की धारा-188 के अर्न्तगत दण्डनीय होगा।

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