महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से मुक्ति पाने के लिए उत्तराखंड सरकार प्लीज नए प्रयासों में जुटी है , इसी कड़ी में सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जिसके अंतर्गत करोना पीड़ित अथवा सददिग्ध संक्रमित पीड़ितों को उपचार के लिए व्यवस्थाएं दी गई है, इसके अतिरिक्त लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति गरीब मजदूरों एवं समाज के अन्य वर्गों की मदद के लिए डीएम को बजट प्रदान किया गया है साथ ही मेडिकल लाइन में खाली पड़े पदों के लिए शासन स्तर के अलावा डीएम को भी कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।
गिरीश गैरोला
आज शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सचिवालय मीडिया सेंटर में कोरोना वाइरस कोविड 19 के बचाव के सम्बंध में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी दी।
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सरकारी 4 मेडिकल कालेज देहरादून,हल्द्वानी,श्रीनगर ,
अल्मोडा को मुख्य रूप से कोरोनो उपचार के लिये रखा जाएगा। शेष विभागों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा।
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कोरोना कोविड19 के टेस्ट के लिये दो अन्य सेंटर आई आई पी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और एम्स के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया।
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श्रीनगर ,हल्द्वानी और दून मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष को आगामी 3 माह के लिये इंटरव्यू द्वारा डॉक्टर की भर्ती पदों के सापेक्ष करने के अधिकार दिया गया।
तथा 3 माह के DM चिकित्सालयो में अपने स्तर से भी भर्ती कर सकते है।
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पूर्व में 555 अस्थाई पदों के सापेक्ष विज्ञापित 314 पदों का इंटरव्यू चल रहा है।
शेष पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन निकालने की जरूरत नही होगी।
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सृजित 958 रिक्त पदों के सापेक्ष 479 सर्जन को 11 माह के रखने की अनुमति।
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उधमसिंह नगर,हरिद्वार ,नैनीताल और देहरादून 4 जनपदों के DM को 3 करोड़ रुपये और अन्य DM को 2 करोड़ रुपये असंगठित मजदूर, आवश्यक मन्द जनता की तात्कालिक मदद हेतु फंड दिया जाएगा।
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गेंहू की खरीद मूल्य 1925 प्रति क्विंटल पर 20 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की जाएगी।
