तत्काल न्याय : जनता से जुड़े मुद्दो के लिए स्थायी लोक अदालत – कोई फीस या न्याय शुल्क नही

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स्थायी लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति मुकद्में से पूर्व प्रर्थाना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकता है। जिस पर कोई फीस या न्याय शुल्क नही लगता।

       जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा स्थायी लोक अदालत व वाणिज्य न्यायालय के सम्बन्ध में वेबीनार आयोजित किया गया। वेबीनार में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सी0डि0) इमरान मौ0खान ने वाणिज्य न्यायालय एवं स्थायी लोक अदालत के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित सेवाएं जैसे वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियो  या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, ऐसा स्थापन जो जनता को बिद्युत जल या प्रकाश उपलब्ध कराता है, लोक सफाई सा स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय, बीमा सेवा शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं, आवास या भू-सम्पदा, बैंकिंग और वित्तयी मामलें निस्तारित किये जाते हैं। स्थायी लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति मुकद्में से पूर्व प्रर्थाना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकता है। जिस पर कोई फीस या न्याय शुल्क नही लगता।

       उन्होंने बताया कि वाणिज्यक न्यायालयों का गठन वाणिज्यक न्यायालय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत किया गया है। वाणिज्यक न्यायालयों द्वारा वाणिज्यिक विवादों का निपटारा किया जाता है जैसे- वाणिज्यक और सेवाआंे के निर्यात या आयात, माल वाहन, संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी करार, शेयर धारकों के करार, भागीदारी सम्बन्धी करार, बीमें और पुर्नबीमें, माल के विक्रय या सेवाओं का उपबन्ध करने के करार आदि। वाणिज्यिक न्यायालयोें में ऐसे वाणिज्यिक विवादों का निपटारा किया जाता है जिसका मूल्यांकन रू0 300000.00 से कम नही होता। राज्य मंे देहरादून में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है। वेबीनार में पी0एल0वी0 एवं पैनल लॉयर द्वारा प्रतिभाग किया गया

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