आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की व्यवस्थापन नियमावली 2001, नियम 16 निहित प्रावधानों के अंतर्गत जनपद में स्थित समस्त विदेशी मदिरा की दुकानें गोदाम, सैनिक कैंटीन 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिक्री हेतु पूर्णतया बन्द रहेगी l
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उपजिलाधिकारी, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र उत्तरकाशी, पुरोला, बड़कोट, डुण्डा को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानों, गोदामों, एफ0एल0-2/2बी/2ए,एफ0एल0-9/9ए (सैन्य कैन्टीन) गांधी जयन्ती के अवसर पर पूर्णतः बंद रखना सुनिश्चित करें l यदि कोई मदिरा दुकान/अन्य अनुज्ञापन खुले पाये जाते है, तो उन अनुज्ञापियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी l
