उत्तरकाशी : एक्सपायरी दवाईयां और डिब्बा बन्द खाद्य सामग्री बेची तो कोर्ट नहीं , दुकान पर ही हो जाएगा फैसला

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.. समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समान रूप ने न्याय मिले और गरीबी के चलते उसके साथ अन्याय न हो इस थीम को और आगे बढ़ाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक्सपायरी दवाईयां और डिब्बा बन्द खाद्य सामग्री की बिक्री को अवैध मानते हुए खुद आगे बढ़ते हुए मैदान मे उतरने का फैसला किया है |

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार शुक्रवार को सुश्री दुर्गा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मेन बाजार की दुकानों एंव मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान अवसान(एक्सपायरी) दवाईयां, एक्सपायरी डिब्बा बन्द खाद्य सामग्री के अवैघ बिक्री रोकने हेतु कुछ दुकानो व मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी खाद्य सामाग्री पाई गई । जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। सचिव व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर व दुकानदारों को सख्त निर्देश दिये गये कि वे अपने-अपने मेडिकल स्टोर एंव दुकानों में एक्सपायरी खाद्य सामाग्री को भविष्य में न रखे और न बेचे।

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