उत्तराखंड कैबनेट मे पास हुए 22 प्रस्ताव

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शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी।

  1. उत्तराखण्ड खेल नीति को मंजूरी।
  2. उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के अंतर्गत निर्मित होने वाले 66 के.वी. एवं इससे अधिक क्षमता वाले पारेषण लाईनों हेतु मुआवजे के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय।
  3. न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी।
  4. राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रू. प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 50 रू. प्रति कुंतल किया गया।
  5. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष का दैनिक श्रम की अवधि की सेवा को ए.सी.पी के अंतर्गत जोड़ने का निर्णय लिया गया।
  6. वर्ग 3 भूमि के पट्टेदारों/कब्जेधारकों तथा वर्ग 4 भूमि के अवैध कब्जेधारकों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को 3.125 एकड़ भूमि को निःशुल्क विनियमितीकरण को मंजूरी।
  7. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर पर लागू करने का निर्णय।
  8. राज्य के पर्वतीय भागों में पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिये टी.एच.डी.सी इण्डिया लि. को लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तहत मंजूरी।
  9. श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉज आदि भूमि एवं भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिये जाने का निर्णय।
  10. युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
  11. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 5 क में संशोधन का निर्णय।
  12. राजकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन बॉण्डेड छात्रों के लिये एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में
    शुल्क निर्धारण वर्तमान वर्ष से मंजूरी।
  13. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन (लैब, ओटी, डेंटल इत्यादि) संवर्ग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
  14. उत्तराखण्ड अपर निजी सचिव चयन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र की शर्त समाप्त।
  15. उत्तराखण्ड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इनवेसमेंट नीति – 2021 को मंजूरी।
  16. उत्तराखण्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 संशोधन की मंजूरी।
  17. प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत में मधुग्राम स्थापना के लिये एपिस सेरेना इण्डिका के 25 मौनपालकों को 20-20 तथा तराई/मैदानी न्याय पंचायतों में एपिस मैलीफेरा के 20 मौनपालकों को 25-25 मौनवंश एवं मौनगृह तथा प्रत्येक मधुग्राम में 500-500 मौनवंश एवं मौनगृह वितरित किये जायेंगे।
  18. केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रायोजित विभिन्न निर्माण कार्यों निविदा कार्यों में शिथिलीकरण को मंजूरी।
  19. उत्तराखण्ड आबकारी प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी।
  20. दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 33 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं 15 लाख जो कम हो को मंजूरी।
  21. भोजन माता के वेतन मानदेय को 2 हजार रूपये बढ़ाकर 3 हजार रूपये करने का निर्णय।
  22. पी.आर.डी. जवान के वेतन मानदेय में प्रतिदिन 70 रू. की दर से 2100 करने को मंजूरी।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है-

•मा० मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की खेल नीति 2021पास की गई आठ साल से बच्चों को खेलो के प्रति प्रोत्साहित करने की योजना।
राज्य में परिवहन बसों में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फ्री यात्रा करने सुविधा दी जाएगी।

•राज्य में भोजन माताओं का वेतन 1 हजार बढ़ाया गया पहले इन्हें 2000 रुपये मिलते थे अब 3000 रुपये मिलेंगे।

•राज्य में PRD जवानों का भी वेतन मान 70 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2100 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया

•राज्य में राशन डीलर्स का लाभांश 50 रुपये प्रतिकुन्तल बढ़ाया गया।

•अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनयमिकरण माफ किया गया

•प्रदेश में वाहनों की पार्किंग के अलग अलग टाइप्स को मंजूरी

•बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग अलग मानको पर दिया जाएगा मुवावजा, आवास की मांग करने वालो को दिया जाएगा आवास।

• राज्य मोबाइल कॉर्ड से भी वाहन चैकिंग में मिलेगी छूट।

•अपर निजी सचिव भर्ती में कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया।

•मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट में मंजूरी को 31 मार्च 2025 तक रहेगी लागू। प्रदेश में उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्दयेश्य से लाई गई है नीति।

• राज्य के न्यायालयों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोड के माध्यम से पेशी किये जाने का निर्णय लिया गया।

•लॉक डाउन में बंद रही शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी

• विधानसभा शीत कालीन सत्र की पूर्व की तिथियों को कैबिनेट ने वापस लिया।

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