जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमित 03 प्रशिक्षु आई.एफ.एस के चिन्हित होने के बाद वन अनुसंधान संस्थान परिसर को पूर्व में आवागमन हेतु निषिद करते हुए क्षेत्र को 14 दिन के लिए लाॅक डाउन किया था तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा कोरोना संक्रमण क्षेत्र को पूर्ण रूप से संक्रमण मुक्त किये जाने हेतु कुल 28 दिवस ( Containment Plan, COVID-19, Ministry of Health and Family welfare ) पूर्ण किये जाने की एडवाईजरी के अनुपालन में वन अनुसंधान संस्थान परिसर की लाॅक डाउन को कुल 28 दिन करने के आदेश दिये गये थे। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त संस्थान की क्वारेंन्टाइन के 28 दिन की समय अवधि पूर्ण होने के दृष्टिगत वन अनुसंधान परिसर को क्वारेन्टाइन से मुक्त करने हेतु किये गये अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त संस्थान को लाॅक डाउन/क्वारेन्टाइन से मुक्त करने के आदेश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में स्थापित किये गये क्वारेन्टाइन व आइसोलेशन केन्द्र अग्रिम आदेशों तक क्रियाशील रहेगा तथा उक्त परिसर/भवन में अग्रिम आदेशों तक सभी आवागमन निषिद्ध रहेगा तथा जनपद में प्रभावी लाॅक डाउन इस क्षेत्र में भी यथावत लागू रहेगा।