राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, जानें फैसलों के बारे में

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देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 18 प्रस्ताव आए, दो प्रस्ताव पर सब कमेटी बनाई गई है, जबकि एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश परिवहन प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से बढ़ाकर 42 साल कर दी। वैट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय जनवरी से बढ़ाकर मार्च किया गया। पीडब्लूडी विभाग में वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन चार किश्तों में दी जानी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने 03 माह में देने को कहा था, अब सरकार पुनर्विचार के लिए अवधि बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान की गई। केदारनाथ पुननिर्माण के कार्यो के लिए कंसलटेंट को भुगतान की कंसलटेंसी फीस अब 2 प्रतिशत होगी, पहले 3.2 प्रतिशत थी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। यह विद्यालय ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे। 60 प्रतिशत का योगदान हंस फाउंडेशन के माध्यम से होगा। ऋषिकेश आईडीपीएल. स्थित 830 एकड़ भूमि की लीज मार्च में खत्म, केंद्र इस जमीन को राज्य को वापस करेगा। 200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी बाकी पर्यटन के पास रहेगी।

समस्त भूमि सर्वप्रथम वन विभाग के अधीन की जाएगी। इसके बाद पर्यटन विभाग को दी जायेगी। उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली 2001 में संशोधन करते हुए नदी चुगान क्षेत्र में चुगान की गहराई 1.5 मीटर से बढ़ाकर 3 मीटर अथवा ग्राउंड लेवल तक करने की अनुमति दी गई। अल्मोड़ा नैनीसार में आवासीय निजी स्कूल को दी गई। 4 करोड़ लागत की 7.06 हेक्टेयर की भूमि के प्रस्ताव पर पुर्नविचार किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि पांच वर्ष में उस भूमि का कितना उपयोग हुआ है।

राज्य सरकार जनपद अथवा अन्य कोई भी निकाय क्षेत्र में किसी भी स्लाटर हाउस, पशु वधशाला को बंद करने के अधिकार है, प्राप्त करने के लिए अध्यादेश लायेगी। इससे अब सरकार किसी भी क्षेत्र को प्रतिबंधित कर सकेगी। कुम्भ मेला 2021 के लिए 31 पदों की स्वीकृति उप मेलाधिकारी-1, सूचना अधिकारी-1, सहायक लेखाकार-1, वरिष्ठ सहायक- 1, कनिष्ठ सहायक- 2, डाटा एन्ट्री आपरेटर- 4, चपरासी- 2, चैकीदार- 1, मेट-1, बेलदार-10, राजस्व निरीक्षक- 2, उप राजस्व निरीक्षक- 5 शामिल हैं।

वेलनेस समिट के लिए भारतीय उद्योग संघ पार्टनर के रूप में काम करेगा। अप्रैल 2020 में आयोजन होगा। खनिज नियमावली के अवैध भंडारण के मामलों में सुनवाई के अधिकार एडीएम अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रदान किया जाएगा। सेवा का अधिकार का वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। एनएच चैड़ीकरण में सड़क किनारे भूमि कब्जेदारी को मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश जमीदारी भूमि व्यवस्था के धारा 143 मास्टर प्लान के अनुसार सीधे प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज के लिए दिया जाएगा। यह कृषि भूमि होनी चाहिए। उत्तराखण्ड श्रम सेवा नियमावली 2020 का प्रख्यापन किया गया।

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