जान से मरने की धमकी देकर करता था नाबालिग से दुष्कर्म – सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास 50 हजार जुर्माना

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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास 50 हजार जुर्माना

रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर

ऊधमसिंहनगर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आज पास्को एक्ट में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के छतरपुर निवासी नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा दिनेशपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया था। जिसके बाद किसी को बताने पर नाबालिक को जान से मारने की धमकी देता था| आरोप है कि नरेंद्र सिंह कई बार नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा| इस दौरान नाबालिक गर्भवती हो गई एक दिन नाबालिक द्वारा अपनी मां को पूरी कहानी बताई गई , तब वो 5 माह की गर्भवती थी। जिसके बाद उसके घर में हड़कंप मच गया पीड़िता के परिजनों द्वारा 29 सितंबर 2019 को थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी। जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह नेगी को गिरफ्तार कर लिया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। उसके बाद नाबालिक द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया था जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी नरेंद्र सिंह और नवजात बच्चे का DNA टेस्ट कराया था जिसमें डीएनए रिपोर्ट में बच्चा आरोपी नरेंद्र सिंह नेगी का होना पाया गया था। मामला कोर्ट में ट्रायल पर चला जिसमे जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा पूरे मामले की पैरवी करते हुए 8 गवाह पेश किए जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी को दोषी करार देते हुए आज स्पेशल पॉस्को न्यायधीश विजयलक्ष्मी बिहान द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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