बदरीनाथ धाम चढ़ावे की धनराशि हेराफेरी मामले में बीकेटीसी कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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चमोली। बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की धनराशि में हेराफेरी मामले में  बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बदरीनाथ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पूर्व समिति उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच भी शुरू कर चुकी है। बीकेटीसी के मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण की लिखित तहरीर पर 8 जुलाई को थाना बदरीनाथ में एफआईआर संख्या 0006 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 306 और 316(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
तहरीर में कहा गया है कि 2 जुलाई को सोशल मीडिया पर बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित गड़बड़ी से संबंधित सूचना सामने आने के बाद बीकेटीसी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। प्रारंभिक जांच में यह उल्लेख किया गया कि संबंधित कार्मिक द्वारा सुबह लगभग 9 बजे से 9.30 बजे के बीच मंदिर की धनराशि कथित रूप से अनधिकृत तरीके से उठाई गई। इसी आधार पर समिति ने आगे की कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बीकेटीसी ने 7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। समिति का कहना था कि यदि उन्हें पद पर बनाए रखा जाता है, तो निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। इसके बाद समिति ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी।
बीकेटीसी की शिकायत पर अब मामला केवल विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपराधिक जांच के दायरे में भी पहुंच गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर साक्ष्य जुटाने और पूरे घटनाक्रम की विवेचना शुरू कर दी है।

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