सुबह की राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के की दृष्टि से जिलाधिकारी देहरादून डॉ आशीष श्रीवास्तव ने सप्ताह के 2 दिन शनिवार एवं रविवार को नगर निगम क्षेत्र को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं इस दौरान पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा।
गिरीश गैरोला।
कोविड 19 संक्रमित व्यक्तियों के निरंतर चिन्हित होने के चलते संक्रमण के प्रसार को रोकने और सुरक्षात्मक उपाय करने के दृष्टिगत उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एपिडमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम देहरादून क्षेत्र अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी प्रतिष्ठान दुकानें पूर्णता बंद रहेंगी इस इन दिनों निम्नलिखित सेवा ही संचालित हो सकेंगी
1 मेडिकल दवाओं की दुकान
2 डेयरी दूध दही आपूर्ति करने वाले दुकान
3 फल सब्जी की दुकान
4 पेट्रोल पंप
5 शुक्रवार की सांय 7:00 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा
6 अन्य दिनों में शाम 7:00 बजे से अगले सुबह 7:00 बजे तक पूर्ण पूर्व की भांति यथावत प्रभावी रहेगा ।डीएम ने बताया कि उपरोक्त संबंधी आदेश का जन सुरक्षा के दृष्टिगत अनुपालन अनिवार्य होगा उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 उत्तराखंड 297 एवं भारतीय दंड संहिता एवं अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी