🚨 दून में ट्रैफिक आतंक पर बड़ा प्रहार
अब चालान नहीं, सीधे FIR! दून पुलिस ने रचा इतिहास
देहरादून।
“सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा” अब सिर्फ नारा नहीं रहा। दून पुलिस ने इसे ज़मीन पर उतारते हुए ऐसा कदम उठाया है, जिसने लापरवाह ड्राइवरों में हड़कंप मचा दिया है। तेज़ रफ्तार, रॉन्ग साइड और जानलेवा ड्राइविंग पर अब सीधे मुकदमा दर्ज होगा — और इसकी शुरुआत हो चुकी है।
⚖️ उत्तराखंड में पहली बार: ट्रैफिक उल्लंघन पर BNS में केस दर्ज
एसएसपी देहरादून के सख्त निर्देशों के बाद राज्य का पहला मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 में दर्ज किया गया।
अब तक जहां ऐसे मामलों में केवल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान होता था, वहीं अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
🚗 तेज़ रफ्तार, रॉन्ग साइड… और सीधा कानून का वार
दिनांक 09 जनवरी 2026,
कोतवाली डोईवाला क्षेत्र के लालतप्पड़ गेट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक टाटा टियागो (UK-14-D-0945) को रोका।
कार नेपाली फार्म की ओर से रॉन्ग साइड, बेहद तेज़ और खतरनाक तरीके से दौड़ती आ रही थी।
ड्राइवर — विशाल, निवासी ज्वालापुर (हरिद्वार) —
जब पुलिस ने पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं।
लेकिन उसका कृत्य इतना खतरनाक था कि किसी भी पल बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती थी।
🔒 वाहन सीज़, चालक पर FIR
पुलिस ने मौके पर ही वाहन सीज़ किया और
मु0अ0सं0 10/2026, धारा 281 BNS में मुकदमा दर्ज कर दिया।
👉 यह साफ संदेश है:
अब सड़क पर लापरवाही = अपराध
👮♂️ एसएसपी दून का सख्त संदेश
“तेज़ गति और गलत दिशा में वाहन चलाना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है।
अब ऐसे मामलों में बख्शा नहीं जाएगा।”
🚦 दून पुलिस की नागरिकों से अपील
• अपनी लेन और दिशा में ही वाहन चलाएं
• ओवरस्पीड और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचें
• आपकी एक गलती किसी की ज़िंदगी छीन सकती है
• नियमों का पालन जिम्मेदार नागरिक की पहचान है
🔥 अंत में एक सवाल…
क्या आप सिर्फ चालान से डरते हैं —
या अब कानून की सख्ती आपको ज़िम्मेदार बनाएगी?
दून पुलिस तैयार है।
अब फैसला आपके हाथ में है —
सड़क पर सावधानी या अदालत की पेशी।
