कन्टेंनमेंट जोन एवं कोविड केयर सेन्टरों में गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन किया जाए

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देहरादून। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर गठित जिला स्तरीय माॅनीटिरिंग कमेटी की बैठक सिविल जज सी0डि0 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। कोविड-19 के संक्रमण एवं बचाव के सम्बन्ध में कमेटी के सदस्यों से विचार विमर्श करते हुए नेहा कुशवाहा ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में जिला स्तर पर गठित समिति को अवगत कराया कि जनपद स्तर पर कन्टेंनमेंट जोन एवं कोविड केयर सेन्टरों में भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का पूर्ण पारदर्शिता के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने बताया कि लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाइजेशन के सम्बन्ध में जागरूक किया जाय तथा विशेष साफ-सफाई व्यवस्था चलाते हुए परिवारों के बुढे बुजुर्गों एवं बच्चों के साथ ही मुधमेह, हाई एवं लो ब्लड प्रेशर, टीबी, हदृय रोग से ग्रसित लोगों पर विशेष निगरानी की जाय।
उन्होंने कहा कि कन्टेंनमेंट जोन में लोगों की विशेष निगरानी के साथ ही क्षेत्रान्तर्गत फल-सब्जी, खाद्य सामग्री, दवा, दूग्ध एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, लोगों से मिलने पर दूर से अभिवादन करें, हाथ ना मिलायें तथा ना ही गले मिलें, कोविड-19 सकं्रमण से बचाव हेतु मास्क के साथ शारीरिक दूरी महत्वपूर्ण हथियार हैं। अपने हाथ समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर या साबुन से धोयें। उन्होंने बताया कि कन्टेंनमेंट जोन  एवं कोविड केयर सेन्टरों का रेंडमली निरीक्षण किया जायेगा ताकि वहां पर लोगों की किसी प्रकार की परेशानी से सम्बन्धितों को अवगत कराया जा सके। उन्होंने साफ-सफाई व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम के कूड़ा वाहनों के माध्यम से भी प्रचार कराये जाने पर बल दिया। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु सेलीब्रिटी का उपयोग करने तथा होर्डिंग्स, पम्पलेट, बैनर, फ्लैक्स के माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने विभिन्न व्यवथाएं भी सुदृढकरने पर बल दिया।
बैठक में सैम्पलिंग एवं सर्विलांस की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाॅल गिरिश चन्द्र गुणवंत द्वारा अवगत कराया गया कि सीमा पर आ रहे लोगों की सैम्पलिंग के साथ ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट चैकिंग की कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा मास्क ना पहने तथा सेाशल डिस्टेसिंग का पालन ना करने वालो पर चालान की कार्यवाही की जा रही है, जिसे बढाकर 500 रू0 किया गया है। जिला स्तरीय माॅनीटिरिंग समिति की बैठक में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डाॅ राजीव दीक्षित ने अवगत कराया कि आरटीपीसीआर एवं एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से भी लोगों की सैम्पलिंग का कार्य चलाया जा रहा है तथा अब तक 3.50 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आशारोड़ी, कुल्हाल, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, दर्रारेट तथा रेलवे स्टेशन पर बाहरी जनपदोंध्राज्यों से आने वाले यात्रियों की सैम्पलिंग तथा आरटीपीसीआर रिर्पोट चैकिंग की जा रही है।
विभिन्न पब्लिक परिवहन सेवाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने तथा सम्बन्धित वाहन चालकों व वाहन स्वामियों को हिदायत दी गई है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में परिवहन विभाग को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु आटो, टैम्पो एवं बसों में स्टीकर के साथ ही 50 प्रतिशत यात्रियों को कैरियर करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बार एसोएिशन के अध्यक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता मनमोहन कण्डवाल द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बचाव के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु अपने सुझाव रखे साथ ही रजिस्ट्री आफिस में भीड़ देखते हुए वहां पर कम से कम  लोगों के आवागमन के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाॅल जी.सी गुणवंत, शासकीय अधिवक्ता राजीव आचार्य समेत अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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