हिस्ट्रीशीटर मीना देवी जिला बदर – गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3

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🚨 अपराध की दुनिया से बाहर!

उत्तरकाशी पुलिस का बड़ा एक्शन—हिस्ट्रीशीटर मीना देवी जिला बदर

उत्तरकाशी | 12 दिसंबर 2025
उत्तरकाशी में अपराध के खिलाफ पुलिस ने सख्त संदेश दे दिया है—अब आदतन अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। अवैध कच्ची शराब के कारोबार में लंबे समय से लिप्त महिला हिस्ट्रीशीटर मीना देवी को पुलिस ने तीन महीने के लिए जिला बदर (तड़ीपार) कर दिया है। यह कार्रवाई न सिर्फ कानून का डंडा है, बल्कि आम जनता के लिए राहत की सांस भी।


⚖️ SP के निर्देश, मैदान में सख्त कार्रवाई

जनपद में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए—
👉 आदतन अपराधियों को चिन्हित करो
👉 कठोर निरोधात्मक कार्रवाई करो

इन्हीं निर्देशों के तहत डुण्डा क्षेत्र की कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मीना देवी, जो वर्षों से अवैध शराब के कारोबार में सक्रिय थी, पुलिस के रडार पर आई।


📂 पुराने मुकदमे बने आधार

मीना देवी के खिलाफ दर्ज कई पुराने मामलों को आधार बनाते हुए चौकी प्रभारी डुण्डा, उपनिरीक्षक प्रकाश राणा ने गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3 के तहत चालानी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी।
रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी/दंडाधिकारी उत्तरकाशी ने सख्त फैसला सुनाया—
🛑 3 महीने के लिए जिला बदर।


📢 लाउडस्पीकर से ऐलान, इलाके में गूंजा संदेश

12 दिसंबर को उत्तरकाशी पुलिस टीम ने लाउडस्पीकर के जरिए सार्वजनिक उद्घोषणा कर मीना देवी को जिला सीमा से बाहर किया।
साफ चेतावनी दी गई—

“अगर तीन महीने की अवधि में उत्तरकाशी की सीमा में कदम रखा, तो गुण्डा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।”


👮‍♀️ टीमवर्क से कानून का असर

इस कार्रवाई में शामिल रही पुलिस टीम—

  • उ0नि0 प्रकाश राणा (चौकी प्रभारी डुण्डा)
  • उ0नि0 संगीता नौटियाल
  • हे0कानि0 मोहन मन्तवाडी, गजपाल सिंह, रणजीत कुमार
  • म0कानि0 निर्मला, अकिता

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर बड़ा झटका लगा है।


🔥 संदेश साफ है—कानून से ऊपर कोई नहीं

उत्तरकाशी पुलिस ने यह साबित कर दिया है कि
अपराध चाहे पुरुष करे या महिला—कानून सबके लिए बराबर है।

👉 यह सिर्फ एक तड़ीपारी नहीं,
👉 यह अपराध के खिलाफ चेतावनी है।

उत्तरकाशी में अब अपराध नहीं—सुरक्षा बोलेगी।

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