लक्षणरहित कोविड 19 संक्रमित रोगियों के लिए होम-आइसोलेशन प्रारम्भ

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अल्मोड़ा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेते हुये कोविड-19 के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जनपद में पाॅजिटिव केस की संख्या में निरन्तर वृद्वि हो रही है इसमें अधिक सर्तकता बरतने की जरूरत होगी। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लक्षणरहित कोविड 19 संक्रमित रोगियों के लिए होम-आइसोलेशन प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होने कहा कि जनपद में कोविड 19 संक्रमित रोगियों हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत होम-आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जायेगी।
  जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में होम-आइसोलेशन के लिए कोविड 19 संक्रमित रोगी को चिकित्सक की अनुमति लेना अनिवार्य है साथ ही उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा होम-आइसोलेशन हेतु पात्र व्यक्ति को लक्षणरहित रोगी के रूप मे चिन्हित किया गया हो तथा घर में रोगी की चैबीस घंटे देखभाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, साथ ही रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को कोरेन्टीन करने की सुविधा हो व घर मे रोगी के लिए एक अलग से शौचालय युक्त कक्ष तथा देखभाल कर्ता के लिए अतिरिक्त शौचालय युक्त कक्ष तथा अन्य परिवारजनों के लिए भी न्यूनतम एक शौचालय युक्त कक्ष अनिवार्य है। होम-आइसोलेट व्यक्ति को आइसोलेशन अवधि के दौरान सम्बन्धित चिकित्सालय से सम्पर्क बनाये रखना होगा। उन्होने बताया ऐसे रोगी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या अन्य बीमारी जैसे गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, एचआईवी, अंग प्रत्यारोहित तथा कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले कमजोर व्यक्तियों को होम-आइसोलेशन की अनुमति नही दी जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर कोई पाॅजिटिव व्यक्ति स्वंय के खर्चे पर होटल आइसोलेट होना चाहता है तो उसे पेड होटल आइसोलशन की अनुमति भी दी जाएगी बशर्ते उसे गाईडलाइन का पूर्ण पालन करना होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कान्टेक्ट ट्रैसिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सैंपलिग को और बढाकर संक्रमण को रोका जा सकता है। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सविता हयांकि, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 दीपांकर डेनियल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी राकेश जोशी, नरेन्द्र कुमार आदि उपस्थित थे।

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