मसूरी में सप्ताहांत में अधिकतम 15000 पर्यटकों को ही अनुमति अनुमन्य होगी

Share Now

देहरादून। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोविड की रोकथाम हेतु कोविड कर्फ्यू को 17 अगस्त की प्रातः 06 बजे से 24 अगस्त 2021 की प्रातः 06 बजे विस्तारित किया गया है, जो कि जनपद में यथावत् लागू एवं प्रभावी रहेगा।जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के दृष्टिगत सप्ताहांत पर मसूरी आने हेतु अन्य वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, 72 घण्टे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब/नदी/झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यथा-होटलों तथा होम स्टे में उपलब्ध कमरों के दृष्टिगत सप्ताहांत में अधिकतम 15000 (पंद्रह हजार) पर्यटकों को ही अनुमति अनुमन्य होगी। समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी समूहों के अधिकारियों /कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा कोविड महामारी के बचाव हेतु आवश्यक सावधानी, सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

error: Content is protected !!