हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा

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टिहरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय ने हत्या के एक मामले में आरोपी मोहित बिष्ट उर्फ राहुल को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को चार साल की सजा और भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि 13 मई को नवीन रावत की गुमशुदगी की रिपोर्ट कीर्तिनगर थाने में उनके पिता मकान सिंह रावत ने दर्ज करवाई थी। दर्ज रिपोर्ट में बताया गया था कि 8 मई 2020 को नवीन मोहित के साथ उसके ट्रक में निकला था। लेकिन उसके बाद नवीन नहीं लौटा। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। पुलिस जांच में पता चला कि नत्था सिंह ने मोहित के साथ नवीन को जाते हुए देखा था। नवीन की पत्नी शिवानी को भी नवीन के कुछ दोस्तों ने मोहित के साथ जाने की जानकारी दी। जिस पर पुलिस ने मोहित से कई बार कड़ी पूछताछ की।
कड़ी पूछताछ में मोहित टूट गया और उसने नवीन की हत्या की बात कबूलकर पुलिस को घटना की सारी जानकारी दे दी। आरोपी मोहित ने बताया कि ऋषिकेश जाते हुए 8 मई, 2020 को आपस में शराब पीकर उसका नवीन के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान मोहित ने नवीन रावत को महादेव चट्टी के पास धक्का मारकर खाई में गिरा दिया। आरोपी के निशानदेही पर नवीन का शव 13 मई 2020 को किया गया। जिसके बाद गुमशुदगी वाले मुकदमें को धारा 302 व 201 में तब्दील कर दिया गया। मामले में वकील वेणी माधव शाह ने 20 गवाह न्यायलय में पेश किये। जिसके आधार पर आरोपी पर हत्या का मामला सिद्ध हुआ। शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायधीश ने आरोपी मोहित उर्फ राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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