कोविड संक्रमण की रोकथाम को कोविड बिहेवियर व टीकाकरण ही एकमात्र उपायः डीएम

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देहरादून। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड सक्रमण की रोकथाम एवं सम्भावित तीसरी लहर का प्रभाव कम करने के लिए कोविड बिहेवियर तथा टीकाकरण ही एक मात्र उपाय है, इसके लिए सभी उप जिलाधिकारियों, एमओआईसी को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष रणनीति के तहत् कार्य करना होगा। जिलाधिकारी ने सभी एमओआईसी को योजनाबद्ध तरीके से गांव-गांव में मोबाईल टीम  भेजकर टीकाकरण कार्य प्राथमिकता से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया यदि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहीं हो तो जम्बो साईट बढाई जांय। इसके लिए भी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में साईट हेतु स्थान चिन्हित कर लें, जिससे पर्याप्त स्थान हों ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नही जाए यदि किसी साईट पर कम लोग हों, जिससे नई वैक्सीन की बर्बादी की संभावना हो ऐसी स्थिति नजदीकी साईट पर समन्वय  करते हुए उनका टीकाकरण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि फ्रन्टलाईन वर्कर एवं उनके परिजनों हेतु तीलू रोतेली, सर्वे चैक में जम्बो साईट बनाई जाए। इस दौरान बताया गया कि विकासखण्ड चकराता में 51 गांव, सहसपुर मंें 05 तथा रायपुर मेें 22 गांव में 95 प्रतिशत् से अधिक टीकाकरण हो गया है। इस पर उन्होंने समस्त एमओआईसी को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जिन गांव एवं क्षेत्रों में 18 से 44 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों  95 प्रतिशत् से अधिक का टीकाकरण हो गया है ऐसे क्षेत्रों का विवरण भी प्रस्तुत करें। उन्हेांने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवस्थित होटलों के कार्मिकों का विवरण प्राप्त करने के निर्देश दिए ताकि योजना बनाकर इन लोगों का टीकाकरण कार्य सम्पादित किया जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड बिहेवियर का अनुपालन करवाने के साथ ही विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में सैम्पलिंग, सर्विलांस कार्यों एवं सार्वजनिक स्थानों बाजारों  में मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पुलिस के समन्वय से कड़ाई से पालन करवाए। उन्होंने कहा कि प्राय यह देखने में आ रहा है कि कतिपय फल-सब्जी, रेहड़ी, दुकानदार, दुकान पर कार्यरत कार्मिक, जनमानस  मास्क उपयोग एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं  कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर चालान की कार्यवाही करते हुए चेतावनी जारी की जाए कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम की तहत् सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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