62 अस्पतालों को नोटिस जारी – बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त – 50 हजार अर्थ दंड

Share Now

रुड़की

बायो मेडिकल वेस्ट पर प्रदूषण बोर्ड सख्त

अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त है। बोर्ड ने ऐसे 62 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने बायो मेडिकल वेस्ट की अनुमति नहीं ली है। साथ ही सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अस्पताल बिना अनुमति के बायो मेडिकल वेस्ट कहीं डालता पाया गया तो उससे पचास हज़ार रुपये का अर्थदंड भी वसूला जाएगा।

आपको बता दें कि बायो मेडिकल वेस्ट की अनुमति ना लेने वाले 62 अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। दरअसल अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन और निस्तारण होना जरूरी है ताकि अस्पतालों में साफ-सफाई बनी रहे और बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण हो सके। वही पिछले दिनों इस बारे में डॉक्टरों के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सेमिनार का भी आयोजन किया था। जिसमें बायो मेडिकल वेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी।

वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह कठैत का कहना है कि बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी है। यदि कोई अस्पताल बिना अनुमति के बायो मेडिकल वेस्ट को कहीं डालता है तो उससे पचास हज़ार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि कई अस्पताल नोटिस के बाद अनुमति लेने आ रहे हैं। वही मंडावर में कूड़ा निस्तारण के लिए एक प्लांट लगाया गया है ताकि कूड़े का सही तरीके से निस्तारण किया जा सके और प्रदूषण से बचा जा सके।

राजेंद्र सिंह कठैत (क्षेत्राधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!