🚨 दून में SSP की सख्ती का असर
6 महीने तक जिले में घुसने पर रोक
देहरादून, 02 अगस्त 2025 —
दून पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक आदतन अपराधी को जिले से बाहर निकाल दिया। चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट में लिप्त यह कुख्यात आरोपी अब 6 महीने तक देहरादून की सीमा में कदम नहीं रख सकेगा।
कौन है यह आरोपी?
थाना क्लेमेंट टाउन का फिरोज पुत्र काबुल हसन, निवासी बड़ा भारूवाला, लंबे समय से पुलिस की लिस्ट में आदतन अपराधी के तौर पर दर्ज था।
“यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सीधा संदेश है — अपराध किया तो जगह छोड़नी पड़ेगी,” — SSP देहरादून।
कार्रवाई कैसे हुई?
- थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर DM देहरादून को भेजी।
- DM ने आदेश जारी कर आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर किया।
- आज पुलिस ने आरोपी को आशारोड़ी बॉर्डर से बाहर सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में छोड़ा।
- साफ हिदायत — “छह महीने तक जिले में वापसी की कोशिश मत करना।”
क्यों लागू होता है गुण्डा अधिनियम?
यह कानून खतरनाक और बार-बार अपराध करने वालों पर नकेल कसने के लिए बना है। DM को यह अधिकार है कि वे ऐसे व्यक्तियों को जिले से बाहर कर दें, ताकि उनकी अपराधिक गतिविधियाँ रुक सकें।
दून में अपराधियों के लिए सख्त संदेश
SSP ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में आदतन अपराधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करें।
💬 सोचने वाली बात — कानून का डर अगर अपराधियों के मन में बैठ जाए, तो आधा अपराध अपने आप खत्म हो जाता है।
दून पुलिस ने आज यह डर पैदा करने की ठोस शुरुआत कर दी है।
