देहरादून। राज्य सरकार ने बिजली विभाग में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने छह माह की अवधि के लिए यूजेवीएन, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन में सभी श्रेणी की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध कर दी है। इस संबंध में ऊर्जा सचिव सौजन्या की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।