टिहरी : आग लगाने वाले की सूचना देने वाले को दस हजार का इनाम – डीएम

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जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने वीसी कक्ष मे अग्नि वन दिशा निर्देश दिए ऑनलाइन आग लगाने वाले आरोपी की सूचना देने पर मिलेंगे ₹10000
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा कृषि भूमि में पराली (आडा) जलाने की कार्यवाही को रोकने हेतु वृहद अपील एवं प्रचार-प्रसार करें। शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर/रंजिश के कारण वन क्षेत्रों में आग लगाने सम्बन्धी प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि वनाग्नि काल में जल संस्थान/जल निगम द्वारा फायर वाटर टैंक को निर्बाध रूप से वनाग्नि बुझाने हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। कहा कि वनाग्नि घटनाओं के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को नियमानुसार अनुमन्य अनुग्रह धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाय।
ग्राम प्रहरी एवं ग्राम चौकीदारों को भी कड़े निर्देश देते हुए अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा। डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से जन जागरूकता लायें। डीईओ पीआरडी को निर्देशित किया गया कि महिला मंगल दलों एवं युवा मंगल दलों का सहयोग लें। शहरों एवं अर्धशहरों के नजदीक सिविल सोसायटी, एन.जी.ओ. इत्यादि का सहयोग लिया जाये।
जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, पुलिस विभाग के सूचना तंत्र/नियंत्रण कक्ष तथा वन विभाग के सूचना तंत्र/नियंत्रण कक्ष को आपस में जोड़ते पर भी चर्चा की गई।
इस मौके पर डीएफओ टिहरी डिविजन वी.के. सिंह, एसडीएम धनोल्टी लक्ष्मीराज चौहान, रेंजर ऑफिसर आशीष डिमरी, ऑफलाइन जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।

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