आपदा प्रबन्धन अधिनियम मे मिली शक्तियों का उपयोग जनमानस की सुरक्षा के लिए : डीएम -धीरज सिह गर्ब्याल

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हल्द्वानी – जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धीरज सिह गर्ब्याल ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम जनमानस की सुरक्षा के मददेनजर प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को निर्देश दिये हैं कि ग्रामीणों की जान-माल व कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत ग्राम रतनपुर ईसाई  एवं पूरनपुर कुमटिया में वन विभाग की भूमि पर प्रवाहित भाखडा नदी का बहाव जंगल की तरफ करने व नदी के तटबन्धों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु सिचाई खण्ड हल्द्वानी को सुरक्षात्मक कार्यो हेतु अनुमति, अनापत्ति प्रदान करना सुनिश्चित करें।

       उपजिलाधिकारी हल्द्वानी ने अपनी आख्या मे बताया कि लामाचौड के राजस्व ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया मे दैवीय आपदा से नुकसान हुआ तथा शहरी विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार के दिये गये निर्देशो के क्रम में 17 अगस्त को नायब तहसीलदार, सिचाई विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया मे भाखडा नदी से हो हो रहे कटाव का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। भाखडा नदी मे बरसात के पानी के अत्यधिक प्रवाह होने के कारण भाखडा नदी से लगे हुये ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया के ग्रामीणों को जान-माल के खतरे व ग्रामीणों की कृषि योग्य भूमि का भू-कटाव होने की प्रबल आशंका है। ग्रामीणों की जान-माल व कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया मे वन विभाग की भूमि पर प्रवाहित भाखडा नदी का बहाव जंगल की तरफ करने व नदी के तटबन्धों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जाने की तात्कालिक आवश्यकता है। स्थलीय निरीक्षण करने गई टीम की आख्या के आधार वन विभाग की भूमि पर प्रवाहित हो रहे भाखडा नदी के पानी से ग्राम रतनपुर ईसाई एवं पूरनपुर कुमटिया के ग्रामीणों की कृषि भूमि के भू-कटाव से बचाव हेतु दैवीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत किये जाने हेतु वन विभाग एवं सिचाई विभाग को निर्देशित करने का अनुरोध किया था।

       जिस पर जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने त्वरित निर्णय लेते हुये आदेश जारी किये है।

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