हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

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नैनीताल। हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरोपी मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने सीएमओ की ओर से दर्ज कराई गई पुलिस एफआईआर की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली गई है, जल्द ही तिथि तय कर इस पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार की ओर से मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि कुंभ मेले के दौरान संस्था ने एंटीजन टेस्ट परीक्षण में धोखाधड़ी की है।
इस पर मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता का कहना है कि मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने कुंभ मेले के दौरान रैपिड-एंटीजन परीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नालवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और डॉ. लालचंदानी लैब्स लिमिटेड से समझौता किया था। ये संस्थाएं आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त हैं। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज केवल एक सेवा प्रदाता हैं। यदि कोई नकली परीक्षण किया गया है, तो इसमें मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज की कोई भूमिका नहीं है। वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने कोर्ट से पुलिस को संस्था के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के निर्देश देने की मांग की है। शासनादेश के अनुसार ही संस्था ने इन दो प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण की सुविधा प्रदान की। सभी नमूना संग्रह और अन्य डेटा प्रविष्टियां सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों के ज्ञान और पर्यवेक्षण के साथ अच्छी तरह से की गई थीं। उक्त याचिका आज कोर्ट में दायर हुई, जो स्वीकार की जा चुकी है। शीघ्र तिथि निर्धारित कर सुनवाई की जाएगी।

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