नैनीताल – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुपालन में 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक आजादी का अमृत महोत्सव व विधिक सेवा साप्ताह का उत्सव मनाया जा रहा है।
जिला जज/सदस्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय आर. के खुल्बे ने बताया कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान मे प्रत्येक दिवस विभिन्न विधिक जागरूकता एंव विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कर, आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद हेतु न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पराविधिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान एंव अन्य की टीमें गठित की गई है। उत्तराखण्ड राज्य की चतुर्थ साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्य 12475 गांवो में पराविधिक कार्यकर्ता द्वारा डोर-टू डोर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 7002950 व्यक्तियों को कानूनी ज्ञान एंव विधिक जागरूकता से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में 2463 विधिक शिविर आयोजित किये गये, जिसमें 1399362 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। साथ ही मोबाईल वेन के माध्यम 134 गांवो में विधिक कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 291722 व्यक्तियों को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराकर लाभाविन्त किया गया। उक्त अवधि में 263 विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से 52408 व्यक्तियों को पैनल अधिवक्ता तथा परा विधिक कार्यकर्ता के द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 60 अन्य विधिक कार्यक्रम आयोजित कर, 46215 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को उपरोक्त कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 24 अक्टूबर को उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय मिश्रा द्वारा उप कारागार हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया तथा कारागार में निरूद्ध कैदियों हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन,पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, एनसीसी/एनएसएस कार्यकर्ता, विधि के छात्र एंव अन्य हितधारको के द्वारा सहभागिता प्रदान की गयी।