विकास भवन के कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई कि पढालनी जनरल स्टोर मल्लीताल भीमताल द्वारा कालातीत (एक्सपाइरी) खाद्य पदार्थो का उपभोक्ताओं का विक्रय किया जा रहा है जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इस प्रकरण को मुख्य विकास अधिकारी डा0 संदीप तिवारी ने गम्भीरता से लेते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चन्द्र टम्टा एवं नन्द किशोर द्वारा मंगलवार को संयुक्त रूप से पढालनी जनरल स्टोर भीमताल का औचक निरीक्षण कर छापा मारा गया। पढालनी जनरल स्टोर के प्रतिष्ठान में छापेमारी के दौरान नमकीन, दलिया सहित अन्य खाद्य पदार्थ कालातीत पाये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिष्ठान का खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26,27 व 58 के तहत चालान किया गया। अधिनियम की धारा 58 के तहत अधिकतम रूपये 2 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पढालनी जनरल स्टोर के कालातीत खादय सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया।